रायसिंहनगर(सुखदीप सिंह)। पिता-पुत्र के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाले हत्या के मामले में रायसिंहनगर की एडीजे कोर्ट संख्या-2 ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने ही पुत्र की हत्या करने के आरोपी पिता हीरालाल निवासी 68 आरबी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजे तरुणकांत तिवाड़ी की अदालत ने मामले में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
मामले के अनुसार 29 जुलाई 2021 को हीरालाल ने अपने पुत्र राकेश कुमार पर उस समय लाठी-डंडों से हमला कर दिया था, जब वह सो रहा था। आरोपी ने राकेश कुमार को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और प्रकरण की जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विभिन्न साक्ष्य और गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हीरालाल को अपने पुत्र राकेश कुमार की हत्या का दोषी माना। इसके बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
सात साल से न्यायिक अभिरक्षा में था आरोपी : अपर लोक अभियोजक वेद प्रकाश ठंडी ने बताया कि हत्या का आरोपी हीरालाल लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था। न्यायालय के फैसले के बाद अब उसे हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी।
बेटे को मौत की नींद सुलाने वाले पिता को उम्रकैद
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