श्रीगंगानगर। नगर निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए श्रीगंगानगर जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने चुनावी गतिविधियों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं।
निषेधाज्ञा के तहत किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, चुनावी सभा अथवा प्रचार कार्यक्रम आयोजित करने से पहले संबंधित प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने पर कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन ने चुनाव के दौरान हथियारों के प्रदर्शन और उनके साथ सार्वजनिक रूप से घूमने पर भी रोक लगा दी है। किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए लाइसेंसी हथियार भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने चुनावों के दृष्टिगत हथियार जमा करवाने संबंधी आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से निषेधाज्ञा का पालन करने और चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की गई है।
जारी आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा 25 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान प्रशासन की अनुमति के बिना ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जा सकेगी, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।
नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर श्रीगंगानगर जिले में निषेधाज्ञा लागू
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